तकनीकी खामी से नर्सिंग कॉलेजों का अपग्रेडेशन नहीं रोका जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

JUSTICE AMITENDRA KISHORE PRASAD, JUDGE HIGH COURT OF CHHATTISGARH

Bilaspur : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण पात्र नर्सिंग संस्थानों को जीएनएम (GNM) पाठ्यक्रम से बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में अपग्रेडेशन से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने तीन याचिकाएं स्वीकार करते हुए INC को निर्देश दिया कि संबंधित संस्थानों के आवेदन 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल खोलकर या ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएं और नियमानुसार 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने कहा कि “प्राधिकरण की तकनीकी खामियों का खामियाजा पात्र संस्थानों को नहीं भुगतना चाहिए।”