हिरमी शराब दुकान में ओवररेटिंग पर कार्रवाई, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम निलंबित

Chhattisgarh Government

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की हिरमी कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने सिमगा वृत्त के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा की गई आकस्मिक जांच में छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब खरीदी गई। जांच के दौरान दुकान के विक्रयकर्ता द्वारा गोवा स्पेशल व्हिस्की के तीन पाव शासन द्वारा निर्धारित 360 रुपये के स्थान पर 390 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। अनियमितता पाए जाने के बाद विक्रयकर्ता देवेन्द्र कुमार नेताम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित मदिरा दुकान सिमगा वृत्त के अंतर्गत संचालित हो रही है। क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता सामने आने को प्रभारी अधिकारी की लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रण में कमी माना गया। इसी आधार पर मनराखन नेताम को निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में निर्धारित दरों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे।