छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: बेमेतरा में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में LKG कक्षाएं तुरंत शुरू करने का निर्देश

JUSTICE AMITENDRA KISHORE PRASAD, JUDGE HIGH COURT OF CHHATTISGARH

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले में स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में LKG कक्षाएं तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

बेमेतरा के ग्राम साजा के 12 निवासियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य के अन्य जिलों में LKG में दाखिले हो रहे हैं, लेकिन बेमेतरा में जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन ने बजट और स्टाफ की कमी का हवाला देकर दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं की। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट एन. नाहा रॉय ने किया।

कोर्ट ने कहा कि एक बार राज्य सरकार ने सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने की नीति बनाई है, तो बेमेतरा को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। यह अनुच्छेद 14 और 21-ए का उल्लंघन है। कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर व्यवस्था पूरी कर दाखिला शुरू करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एजी डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने तर्क दिया कि LKG पर RTE का अनिवार्य प्रावधान लागू नहीं होता, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय भेदभाव किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है।