लोक परीक्षा अधिनियम के मामलों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा की अदालत को इन मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया है।

अनु ग्रोवर बलीगा, जो पहले तीस हजारी न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की प्रभारी न्यायाधीश थीं, उन्हें इस विशेष दायित्व के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट स्थानांतरित किया गया है। यह कदम परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई।