बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, बिलासपुर ने 12 दिसंबर 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफल तैयारी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्री-सिटिंग बैठकों का कार्यक्रम जारी किया है। इन बैठकों में विभिन्न बीमा कंपनियों, राज्य शासन के संबंधित विभागों तथा उनके अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को शामिल होने के लिए सूचित किया गया है।
हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, बीमा कंपनियों से संबंधित मामलों के साथ-साथ सेवा संबंधी मामलों (WPS) के निराकरण को लेकर भी संबंधित विभागों, अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठकें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर स्थित लीगल एड एवं ए.डी.आर. बिल्डिंग (लोक अदालत हॉल), बिलासपुर में निर्धारित की गई हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे राजस्व विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित प्री-सिटिंग बैठक आयोजित की जाएगी।
इसी क्रम में 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सीएसपीडीसीएल से संबंधित बैठक निर्धारित की गई है।
बीमा कंपनियों के मामलों के संबंध में 2 नवंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी।
वहीं, 3 नवंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी तथा चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्री-सिटिंग बैठक रखी गई है।
इसके अतिरिक्त, 4 नवंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। अन्य श्रेणी के मामलों (CRR-Other) के लिए 23 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे बैठक निर्धारित की गई है।
इन प्री-सिटिंग बैठकों का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले संबंधित पक्षों के बीच मामलों के निराकरण की संभावनाओं पर चर्चा करना और आपसी सहमति से विवादों के समाधान की तैयारी करना है। विशेष रूप से बीमा दावों और विभागीय सेवा मामलों में संबंधित अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की भागीदारी से समझौते की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और सरल समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इससे न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को कम समय और कम खर्च में विवाद समाप्त करने का अवसर मिलता है।
हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा जारी नोटिस पर सचिव रूपनारायण पाधरे के हस्ताक्षर हैं। समिति ने संबंधित विभागों, बीमा कंपनियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में शामिल होने की अपेक्षा की है।
कार्यक्रम का विवरण
आयोजन: राष्ट्रीय लोक अदालत, 12 दिसंबर 2026
आयोजक: हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर
बैठक स्थल: लीगल एड एवं ए.डी.आर. बिल्डिंग, लोक अदालत हॉल, हाईकोर्ट परिसर, बिलासपुर
जारीकर्ता: रूपनारायण पाधरे, सचिव, हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति।
स्रोत: हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा जारी नोटिस।
