सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश नगर निकाय चुनावों की अंतिम उम्मीदवार सूची 26 अक्टूबर तक प्रकाशित करने पर रोक लगाई

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 अक्टूबर तक प्रकाशित न करे। अदालत ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने प्रथम दृष्टया यह साबित किया है कि उसके कई उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह शिकायतों की समीक्षा करे और कल तक यह निर्णय ले कि नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए या नहीं।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहाना की अवकाश पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को उम्मीदवारों और चुनाव कार्यालयों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पहलू है, और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तथा अन्य उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें नामांकन अवधि बढ़ाने से इनकार किया गया था। यह अवधि 18 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि हिंसा और हमलों के कारण कई उम्मीदवार नामांकन केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 27 अक्टूबर तक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो सुनवाई की अगली तारीख है।