छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों, विशेषकर पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने से जुड़े विवाद पर शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा राम मोहनपात्रा और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने 9 अक्टूबर 2026 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार, सहायक शिक्षक के 2,292 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी कर सहायक शिक्षक भर्ती में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की श्रेणी को शामिल किया। हालांकि, तब तक आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग आरक्षण के प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन पर सवाल उठाए।
इस मामले में सहायक शिक्षक की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 और शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य चयन मंडल ने 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की आगे की स्थिति भी न्यायालय के आगामी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर निर्भर करेगी।
अब राज्य सरकार को दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में संबंधित श्रेणियों को शामिल करने के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की नई तिथियों, आवेदन प्रक्रिया और भर्ती से संबंधित आगामी निर्देशों के लिए आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखें।
