सूरजपुर में RTI अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित

Right to Information Act 2005 _ The Rajpatra

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सूरजपुर जिले में विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में 23 एवं 24 सितम्बर 2026 को आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों, सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, आवेदन एवं अपील के निराकरण की समय-सीमा तथा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों के विधिसम्मत निराकरण की प्रक्रिया पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को आरटीआई से जुड़े प्रकरणों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण के लिए आवश्यक व्यावहारिक पहलुओं से भी अवगत कराया गया।

कार्यशाला में राज्य स्तरीय प्रशिक्षक श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री प्रेमचंद सोनी, प्राचार्य, पी.एम. श्री सेजस विद्यालय, श्री धर्मसाय लकड़ा, प्राचार्य, हाई स्कूल आमगांव, श्री रमेश गुप्ता, व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य, हाई स्कूल रामानुजनगर तथा श्री संतोष उपाध्याय, व्याख्याता, हाई स्कूल लक्ष्मीपुर ने भी विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य विकासखण्ड स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित करना तथा आरटीआई आवेदनों और अपीलों के नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण के लिए प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक जानकारी और प्रक्रियात्मक समझ प्रदान की गई।